कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय व्यापारियों के विवाद के बाद धारा-163 लागू

चमोली । मुख्य बाजार कर्णप्रयाग में बीते 16 जून को निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद उपजे तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। निहंग समुदाय द्वारा 21 जून को दिए गए आंदोलन के आह्वान के मद्देनजर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अलकेश नौडियाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (पूर्ववर्ती धारा-144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 20 जून की शाम 7:00 बजे से आगामी 27 जून तक प्रभावी रहने वाले इस एकपक्षीय आदेश के तहत कर्णप्रयाग परगना क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश के अनुसार, क्षेत्र में लाठी, तलवार, चाकू, आग्नेयास्त्र और पेट्रोल-डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने, भड़काऊ भाषण व नारेबाजी करने, भ्रामक सूचनाएं या अफवाह फैलाने तथा सरकारी कार्य या यातायात में बाधा डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी; नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडित किया जाएगा।

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